मथुरा सर्राफा व्यापारियों के हत्याकांड और डकैती मामले में रंगा बिल्ला गैंग के सदस्यों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। डकैती और हत्याकांड में शामिल बदमाशों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें बदमाशों के द्वारा 5 करोड़ की डकैती कर व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया था।

9 बदमाशों को सुनाई सजा

विशेष न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ईसी एक्ट ने सर्राफा हत्या लूट कांड में रंगा बिल्ला गैंग के बदमाशों को सजा सुनाई। जिसमें 7 बदमाशों राकेश चतुर्वेदी उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, महेश यादव, हर्षवर्धन चतुर्वेदी और आयुष चतुर्वेदी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 2 बदमाश आदित्य नागर और लखन नोहबार को 10-10 साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

2017 में हुआ था मामला

दरअसल, पूरा मामला 15 मई 2017 का है। जहाँ मथुरा जिले के शहर कोतवाली इलाके के छत्ता बाजार स्थित कोयला वाली गली में सर्राफा कारोबारी मयंक अग्रवाल की ज्वैलरी शॉप पर हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। इस दौरान ताबड़तोड़ गोली बारी करते हुए 5 करोड़ की डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस गोलीबारी में 3 व्यापारी समेत 2 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं बाद में गोली लगने से व्यापारी मेघ अग्रवाल की मौत हो गई थी।

एक हफ्ते में अपराधियों को किया गया था गिरफ्तार

वहीं दिनदाड़े शहर के मुख्य बाजार में डकैती और हत्या की वारदात ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ कर दिए थे। विपक्ष और लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार को घेर रहे थे। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ और डीजीपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए रंगा बिल्ला गैंग के बदमाशों को जेल भेज दिया था।

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