यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में अब 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पब, बार या होटल में नाबालिग या 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं दी जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में फिलहाल 155 स्थायी बार लाइसेंसधारक हैं। सभी संचालकों और प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उम्र की सख्ती से जांच करें। यदि 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शराब पीते या परोसी जाती हुई पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हाल के दिनों में जिले में बार और पब में कम उम्र के युवाओं द्वारा शराब पीने और उत्पात करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी और अन्य आयोजनों में नाबालिगों को शराब परोसी जाने की घटनाएं सामने आईं, जिससे कानूनी उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवधान दोनों बढ़े।
आबकारी विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी हालत में नाबालिग या कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ संचालक का लाइसेंस निरस्त और बार को बंद करने तक की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।