UP Fire NOC Rules: लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में किसी भी कमर्शियल या व्यावसायिक बिल्डिंग को बिना फायर NOC यानी फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फायर सेफ्टी ऑडिट के ट्रेड लाइसेंस या बिजली का नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की सभी बड़ी और व्यावसायिक बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
बिजली कनेक्शन बिना NOC के नहीं मिलेगा
राज्य के आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, यूपी में किसी भी बिल्डिंग को बिना फायर NOC के बिजली कनेक्शन या ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके दायरे में खास तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, शॉपिंग मॉल, सरकारी बिल्डिंग, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और सभी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान आएंगे। अब सभी बिल्डिंग में अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार होना अनिवार्य होगा।
NOC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य
इस बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस जारी करने, नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए फायर ब्रिगेड से NOC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई भी बिना इजाज़त के बिज़नेस एक्टिविटी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो ज़िम्मेदारी तय करके संबंधित एनफोर्समेंट ऑफिसर के खिलाफ सीधी सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी।
सभी ज़िलों में एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई जाएगी
आग की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सभी ज़िलों में एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई जाएगी। हाउसिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने राज्य की सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल को ज़मीन पर यह सिस्टम तुरंत लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं।












