लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घातक और जानलेवा चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अब इसके खिलाफ एक बेहद सख्त और नया कानून बनाने की तैयारी में है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इसके उपयोग पर पूरी तरह से कानूनी रोक लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी है।
लखनऊ
➡यूपी में अब चाइनीज मांझे के लिए बनेगा कानून
➡मांझे के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर लगेगी रोक
➡पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा
➡UP सरकार की जल्द सख्त कानून लाने की तैयारी
➡सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जानकारी दी#Lucknow #ChineseManjha #UPGovernment |… pic.twitter.com/BV8eqOy48b— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 20, 2026
पीड़ितों को मुआवजा देने का होगा प्रावधान
सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए प्रस्तावित कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चाइनीज मांझे के कारण होने वाले हादसों के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का भी विशेष प्रावधान किया जा रहा है। अब तक इस जानलेवा मांझे की चपेट में आने से कई राहगीर अपनी जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे देखते हुए कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की तैयारी
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही एक सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने साफ किया कि इस कानून का मसौदा (ड्राफ्ट) जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। नए कानून के तहत चाइनीज मांझा बेचने और बनाने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा जैसे कड़े दंडात्मक प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, ताकि इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।












