Vice President Election. भारत में उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 तक होगी, जबकि मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी।

संवैधानिक प्रावधान और चुनाव प्रक्रिया

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद 22 जुलाई 2025 से खाली है। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जबकि अनुच्छेद 68(2) के मुताबिक यदि उपराष्ट्रपति का निधन, इस्तीफा या पद से हटाए जाने की स्थिति आती है तो जल्द से जल्द चुनाव कराना आवश्यक होता है।

केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार होंगे तो 9 सितंबर को मतदान होगा, और उसी दिन मतगणना भी कर दी जाएगी।

विपक्ष और सरकार में उपराष्ट्रपति पद को लेकर असमंजस

चुनाव की तारीखों की घोषणा के बीच ही सरकार और विपक्ष दोनों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। विपक्ष के कई नेता इस बात पर सहमत हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार होना चाहिए, जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि केवल तब ही उम्मीदवार उतारना चाहिए जब विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या हो। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक, एनडीए की ओर से उम्मीदवार भाजपा से कोई नेता हो सकता है। जल्द ही पार्टी निर्णय के बाद सहयोगी दलों से भी इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला किया जाएगा।

उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनाव राजनीतिक गरमाहट का केंद्र बने हुए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। विपक्ष और सरकार दोनों ही पक्ष उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर अपने राजनीतिक हितों के अनुसार रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। 9 सितंबर को मतदान और मतगणना के बाद इस पद के लिए नया चेहरा चुना जाएगा।

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