पिछले साल, एक परिवार पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता शिवम सांघी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिवम सांघी के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
मामले का पूरा विवरण
इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की वकील, प्रज्ञा धौंढियाल ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पांच सुनवाई की तारीखों में एक बार भी कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थिति नहीं दी। कोर्ट ने 5 जुलाई 2024 को आदेश दिया था कि आरोपी सुनवाई में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत बांड प्रस्तुत करे, लेकिन आरोपी ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
आज की सुनवाई में भी आरोपी न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। कोर्ट ने आरोपी के इस रवैये को सुनवाई में देरी करने और न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास माना है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी को पेश करने के लिए SHO के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया जाए। यह वारंट 10,000 रुपये के साथ एक समान राशि के जमानतदार पर निर्भर होगा। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने आरोपी की गैर-जिम्मेदाराना और टालमटोल वाली हरकतों को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता को उम्मीद है कि न्याय जल्द ही मिलेगा।