वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ विकास की दिशा में ले जाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों को मंजूरी दी। इसके तहत पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों का पालन बढ़ाने के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.) लाई गई। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

ओ.टी.एस. स्कीम के फायदे

  • 1 करोड़ रुपये तक के मामलों में: ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट, टैक्स राशि पर 50% छूट
  • 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के मामलों में: ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट, टैक्स राशि पर 25% माफी
  • 25 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में: ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट, टैक्स राशि पर 10% माफी

चावल मिल मालिकों के लिए विशेष व्यवस्था
कैबिनेट ने चावल मिल मालिकों के लिए भी ओ.टी.एस. को मंजूरी दी। इससे बकाया मामलों का निपटारा होगा, धान की खरीदी सीजन में तेजी आएगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

योजनाबद्ध विकास के लिए कानून में संशोधन
पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में धारा 5(1), 5(3)(2) और 5(8) में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास योजनाबद्ध ढंग से हो और आम जनता को आने वाली समस्याएं कम हों।

पंजाब जीएसटी (संशोधन बिल) 2025 को हरी झंडी
कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन को मंजूरी दी।

मोहाली में विशेष एन.आई.ए. अदालत का गठन
एस.ए.एस. नगर, मोहाली में एन.आई.ए., ई.डी., सी.बी.आई. और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई के लिए एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत बनाने को हरी झंडी दी गई।

पूर्व मंत्री धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश
कैबिनेट ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश को राज्यपाल को भेजने की मंजूरी दी।

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