चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज अनुसूचित जाति समुदाय को बड़ा तोहफा देते हुए एजी (एडवोकेट जनरल) कार्यालय में कानून अधिकारियों की संविदा नियुक्ति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके तहत पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन कर आय मानदंड में छूट दी जाएगी, जिससे एजी कार्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने राज्य के इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के आवंटियों को बकाया गैर-निर्माण शुल्क और आवंटन राशि पर ब्याज माफी देकर एकमुश्त राहत (ओ.टी.आर.) नीति को मंजूरी दी। इससे हजारों लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य में मौजूदा 154 ब्लॉकों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और खर्च को कम करना है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। साथ ही, डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवाएं फिर से लेने को भी मंजूरी दे दी गई है।
यह फैसले राज्य में सामाजिक न्याय, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।