सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, लेकिन इन पटाखों की बिक्री सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होगी। ग्रीन पटाखे पर्यावरण के लिहाज से कम प्रदूषणकारी होते हैं और इनके जलने से कम धुंआ और आवाज होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दिवाली के मौके पर दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।