दिल्ली में अब हाउसिंग सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस फीस पर 18% GST (वस्तु एवं सेवा कर) लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे फ्लैट में रहने वालों को महंगे मेंटेनेंस शुल्क का सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से हाउसिंग सोसाइटीज़ के निवासी और फ्लैट मालिक प्रभावित होंगे, खासकर जिनके पास एक से ज्यादा फ्लैट हैं।
अगर किसी के पास एक से ज्यादा फ्लैट हैं और हर महीने 7,500 से लेकर 15,000 रुपये तक मेंटेनेंस फीस का भुगतान कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर अब 18% GST लागू होगा। यह शुल्क उनके द्वारा चुकाए जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क पर लगने वाला है, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है।
यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों पर असर डाल सकता है, जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं और जिनके पास एक से ज्यादा फ्लैट हैं। सरकार का यह कदम फ्लैट के मालिकों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के निवासियों के लिए वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है।
इस नए नियम से जुड़े लोग इसे अपनी बजट में एक अतिरिक्त खर्च मान सकते हैं। अब फ्लैट मालिकों को अपनी मेंटेनेंस फीस में 18% अतिरिक्त GST का भुगतान करना होगा, जो उनके मासिक खर्चों को बढ़ा सकता है।