मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पात्रता बढ़ जाएगी।

दिल्ली एलजी ने 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए नौकरी पात्रता में छूट को मंजूरी दी; विवरण जांचें

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने शुक्रवार को 1984 के दंगों के पीड़ितों के समर्थन के लिए भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट की घोषणा की।

अब एलजी सक्सेना की सहमति से, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पात्रता बढ़ जाएगी। इस कदम को 1984 के दंगा पीड़ितों को सहायता और न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

दिल्ली एलजी के प्रेस नोट के अनुसार, यह निर्णय दशकों की प्रक्रियात्मक देरी और असंवेदनशील लालफीताशाही के बाद आया है। वीके सक्सेना ने संबंधित विभागों को मानवीय विचारों के आधार पर मृतक या बुजुर्ग आवेदकों के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस निर्णय से पीड़ितों को अपना रोजगार सुरक्षित करने और उनके परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करने में सुविधा होगी।

“1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा थे। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी पर कहा, मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन करते हुए एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए। उन्होंने यह भी कहा, “1984 के दंगों के पीड़ितों द्वारा झेले गए महत्वपूर्ण आघात और कठिनाइयों और पिछले 4 दशकों से कुछ परिवारों के लिए राहत की अनुपस्थिति को देखते हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।”

शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने और मूल आवेदकों के रिश्तेदारों को एमटीएस भूमिकाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की राजस्व विभाग की सिफारिश के बाद, प्रस्ताव की समीक्षा दिल्ली के मुख्य सचिव ने की, जिन्होंने केवल योग्यता में छूट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। एलजी सक्सेना ने बाद में सेवा विभाग को प्रस्ताव का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, जिससे 1984 के दंगा पीड़ितों को उनके रोजगार की सुविधा के लिए एक बार की शैक्षिक छूट की सिफारिश की गई।

(एएनआई इनपुट के साथ)




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