UHT दूध और पनीर पर GST अब शून्य, अधिकांश डेयरी प्रोडक्ट्स पर केवल 5%
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अधिकांश डेयरी उत्पाद अब टैक्स मुक्त या केवल 5% GST पर होंगे, जिससे 19 लाख करोड़ रुपये के उद्योग में मांग बढ़ने की संभावना है।
56वें GST काउंसिल की बैठक में दूध और दूध उत्पादों पर व्यापक कर सुधारों को मंजूरी दी गई।
नई GST दरें (22 सितंबर 2025 से लागू):
- UHT दूध: 5% से घटाकर 0%
- पनीर / छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड): 5% से घटाकर 0%
इन सुधारों से डेयरी सेक्टर में व्यापक राहत और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों की संभावना है।