New Delhi : ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चल रही जांच को रद्द करने की मांग खारिज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि वह उचित चरण पर फिर से अदालत में अपील कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) ने कहा कि आरोप है कि जैकलीन को 200 करोड़ रुपये का एक हिस्सा उपहार में मिला था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून किसी को भी इसमें शामिल कर सकता है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है।

जैकलीन की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि अभिनेत्री को यह नहीं पता था कि सुकेश ठग है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जैकलीन ने सुकेश से उपहार के रूप में कुछ चीजें ली थीं, लेकिन 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में उनका कोई हाथ नहीं है और न ही उन्होंने इसमें किसी तरह से मदद की।

जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि जबरन वसूली के मामले में उनका नाम नहीं है और उन्होंने कभी सुकेश की ठगी में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने अपराध किया या नहीं, इसका फैसला केवल निचली अदालत की सुनवाई के बाद ही हो सकता है।

Lucknow के बंगला बाजार में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने चलाया Search Operation!

शेयर करना
Exit mobile version