केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गुरूवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। गुरूवार को HUT को गैर कानूनी और प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए गृह मंत्रालय ने बताया कि यह देश के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है।

आतंकवादी गतिविधियों में शामिल

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में बताया कि हिज्ब-उत-तहरीर को लेकर कहा कि यह संगठन आम इंसान को ISIS संगठन में शामिल होने के साथ कट्टरपंथी बनाने का काम करता है। साथ ही यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन का भी प्रबंध करता है। वहीं मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि इस संगठन का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि यह आतंकवाद में शामिल है। हिज्ब-उत-तहरीर भारत में भी कई आतंकवादी कामों में शामिल पाया गया है। केंद्र सरकार ने HUT को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित किया है।

जानें कब हुई स्थापना?

हिज्ब-उत-तहरीर संगठन की स्थापना यरूशलम में साल 1953 में हुई थी। इस अरबी शब्द का मतलब मुक्ति की पार्टी है। इस संगठन को लेकर यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने बताया है कि यह गैर सैन्य तरीकों से एक बार फिर से खिलाफत की स्थापना करना चाहता है। इस संगठन को यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश सहित कई देशों ने पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं ब्रिटेन HUT को एक यहूदी विरोधी संगठन मानती है, जोकि आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ उसको प्रोत्साहित करती है।

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