भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह पहले से ही चयनित लाभार्थियों को डीबीटी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर) का उपयोग करके या अन्य नियमित कर्मचारियों के माध्यम से चल रही योजनाओं के लाभों के वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे।
इसके अलावा, ईसीआई ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की सूचना दी है ताकि लाभार्थी राज्य में आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना किसी कठिनाई या असुविधा के और समय पर इच्छित लाभ प्राप्त कर सकें।
आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मई और जून 2024 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) और घर-घर वितरण का तरीका अपनाया जाएगा।
आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का उपयोग करके डीबीटी के माध्यम से पेंशन का भुगतान उन पेंशनभोगियों को किया जाएगा, जिनका आधार बैंक खाते से मैप किया गया है, जैसा कि एनपीसीआई द्वारा पुष्टि की गई है। 65,49,864 पेंशनभोगियों में से 48,92,503 – 74.70% – को इस मोड में भुगतान किया जाएगा।
राशि 1 मई, 2024 को डीबीटी मोड में स्थानांतरित कर दी जाएगी, और जिन पेंशनभोगियों का मोबाइल नंबर उनके बैंक खाते में उल्लिखित है, उन्हें संबंधित बैंक से एक एसएमएस के रूप में उनके खाते में पेंशन जमा होने की सूचना प्राप्त होगी।
दिव्यांग श्रेणी के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का घर-घर वितरण किया जाएगा; गंभीर बीमारियों की श्रेणी के तहत पेंशन पाने वाले; जो लोग अशक्त हैं, बिस्तर पर हैं और व्हीलचेयर तक ही सीमित हैं; सैनिक कल्याण पेंशन प्राप्त करने वाले युद्ध दिग्गजों की बुजुर्ग विधवाएँ; जिन पेंशनभोगियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है।
65,49,864 पेंशनभोगियों में से 16,57,361 यानी 25.30% को इस मोड में भुगतान किया जाएगा।
पेंशन वितरण 1 मई, 2024 से शुरू होगा और 5 मई, 2024 तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टरों और बैंकों को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पेंशनभोगियों को बिना किसी कठिनाई या असुविधा के और समय पर पेंशन मिल सके। .
आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। मतदान 13 मई को होना है.