सीतापुर : ग्राहक द्वारा टूटी चप्पल बदलने की मांग पर शोरूम संचालक को उपभोक्ता फोरम के आदेश का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम संचालक मो. उस्मान के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। शोरूम संचालक को गिरफ्तार कर 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब ग्राहक आरिफ ने 17 मई 2022 को लिबर्टी शोरूम से चप्पल खरीदी थी। शोरूम प्रबंधक ने चप्पल पर 6 माह की वारंटी दी थी। एक माह में चप्पल टूटने के बाद आरिफ ने उसे बदलने की मांग की, लेकिन शोरूम संचालक ने उसकी बात न मानी। इसके बाद ग्राहक ने अक्टूबर 2022 में उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया था।

फोरम ने 8 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें चप्पल की कीमत के साथ मानसिक प्रताड़ना के 2500 रुपये और मुकदमा खर्च के रूप में 5000 रुपये देने का आदेश दिया था। शोरूम संचालक ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

फोरम ने शहर के एसपी को पत्र लिखकर शोरूम संचालक को 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। यह मामला शहर के कोटवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का है।

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