लखनऊ- उत्तर प्रदेश में मकानों के लिए बनने वाले गलत नक्शे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है….जानकारी के लिए बता दें कि गलत नक्शे पर लखनऊ HC की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है…
कोर्ट की ओर से कहा गया है कि गलत जानकारी देकर पर नक्शा रद्द होगा. पास कराया गया नक्शा रद्द हो सकता है.न्यायमूर्ति सुभाष की पीठ ने अहम आदेश दिया है…
प्रतापगढ़ की वंदना सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई…सबीरा खातून पर गलत जानकारी देने का आरोप है…गलत जानकारी देकर नक्शा पास कराने का आरोप है.
जांच में मानकों के उल्लंघन की जानकारी मिली है. नक्शे में दिखाए रास्ते, वास्तविक स्थिति में अंतर मिला था….इसलिए कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है…कोर्ट ने प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है…














