Uttar Pradesh Transport Department. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा, जनहित और कानून के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वाहन डिलीवरी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। अमौसी स्थित मेसर्स सनी मोटर्स प्रा. लि. के एक माह के लिए निलंबन के साथ-साथ भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को बिना पंजीयन और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के वाहन चलाने पर वाहन उपयोग निषेध नोटिस जारी किया गया है।

अमौसी डीलरशिप पर निलंबन का बड़ा प्रकरण

अमौसी में स्थित मेसर्स सनी मोटर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट (UP32C0095TC) को हजरतगंज शोरूम में बिना पंजीयन एवं HSRP के वाहन डिलीवरी के गंभीर उल्लंघन के चलते एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में पाया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों की बिक्री और डिलीवरी की गई, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की कई धाराओं और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निलंबन अवधि में किसी भी वाहन की बिक्री, पंजीयन या डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

चिनहट डीलरशिप को कारण बताओ नोटिस

चिनहट में स्थित सनी मोटर्स (ट्रेड सर्टिफिकेट संख्या: UP32TC0664A–E) को एक नए वाहन (टोयोटा फॉर्च्यूनर, ग्राहक- क्रिकेटर आकाशदीप सिंह) की डिलीवरी बिना पंजीयन प्रक्रिया और HSRP/थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क के लगाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ARTO लखनऊ की जांच में यह सामने आया कि वाहन की सेल-इनवॉइस व बीमा तो बनाए गए, लेकिन मार्ग-कर जमा नहीं हुआ और पंजीयन अधूरा है। इसके बावजूद वाहन सड़क पर चलाया गया।

वाहन उपयोग निषेध नोटिस जारी

आकाशदीप सिंह को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत वाहन उपयोग निषेध नोटिस दिया गया है। वाहन के पूर्ण पंजीयन, HSRP और वैध बीमा होने तक इसे सड़क पर न चलाने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन पर वाहन जब्त और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग का रोड सेफ्टी पर कड़ा रुख

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन और नंबर प्लेट के वाहन सड़क पर चलाना कानूनन अपराध है। HSRP और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क वाहन की पहचान और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। विभाग ने कहा है कि चाहे कोई भी हो, नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेलिब्रिटी भी कानून के ऊपर नहीं हैं और उनका नियम तोड़ना आम जनता के लिए गलत संदेश होगा।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का संदेश

परिवहन आयुक्त ने सभी वाहन स्वामी और डीलरों से अपील की है कि वाहन डिलीवरी के समय पूरी प्रक्रिया पूर्ण करें और बिना पंजीयन एवं HSRP वाहन सड़क पर न चलाएं। उन्होंने कहा नो RC, नो HSRP – नो रोड यूज़ नीति कड़ाई से लागू होगी। सड़क सुरक्षा और जनहित सर्वोपरि है।

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