भारत में कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस ने किसी होटल या निजी जगह पर छापेमारी की और कपल्स को पकड़ा। ऐसे खबरें अक्सर अनमैरिड कपल्स को डराती हैं और उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें कभी भी पकड़ सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह सच नहीं है।
भारतीय संविधान देश के नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार देता है, और इसमें अनमैरिड कपल्स भी शामिल हैं। अगर कपल बालिग हैं और किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, तो पुलिस के पास उन्हें होटल से गिरफ्तार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता।
कानून क्या कहता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, सभी नागरिकों को जीवन जीने और निजता का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि अगर कपल अपनी सहमति से होटल में ठहरे हैं और कोई अपराध नहीं किया है, तो पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती। वैध आईडी और रूम बुकिंग के साथ ठहरने वाले कपल्स को कानूनी तौर पर कोई खतरा नहीं है।
हालांकि, अगर होटल में ठहरे कपल में से कोई साथी अपराध में लिप्त पाया जाता है या अपना बयान बदलता है, तो उस स्थिति में गिरफ्तारी संभव है। ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर एक से डेढ़ साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
पुलिस आने पर क्या करें
अगर किसी होटल में पुलिस छापेमारी करती है, तो बालिग और वैध आईडी वाले कपल्स लिखित में पूछ सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों का वीडियो रिकॉर्ड करना कानूनी है और अगर पुलिस ज्यादा धमकी देती है, तो पीसीआर कॉल या सीनियर अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है।
हाईकोर्ट के फैसले
- 2009, दिल्ली हाईकोर्ट: बालिग अनमैरिड कपल को होटल में ठहरने का अधिकार।
- 2013, मद्रास हाईकोर्ट: अविवाहित कपल को होटल में ठहरने से कानून रोक नहीं सकता।
- 2019, मद्रास हाईकोर्ट: लिव इन रिलेशनशिप में कपल का साथ रहना अपराध नहीं और होटल में ठहर सकते हैं।
इसलिए, अगर आप बालिग हैं और वैध आईडी के साथ होटल में ठहरे हैं, तो कानून के अनुसार आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है और पुलिस के डर से घबराने की जरूरत नहीं है।