Online Money Game. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बिल को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य “ऑनलाइन मनी गेम” पर प्रतिबंध लगाना है। इस बिल के तहत, जो भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश, प्रचार या खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित करता है, उसे अधिकतम तीन साल की जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान उन बैंकों पर भी लागू होगा जो इन लेन-देन में शामिल हों।

साथ ही, सरकार अगले दिन लोकसभा में “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल” पेश करेगी, जो उन ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा, जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं होता। बिल के तहत इस सेक्टर के संचालन की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय भी स्थापित किया जाएगा।

ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा

बिल में “ऑनलाइन मनी गेम” को उस गेम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता शुल्क या राशि जमा करके जीत की उम्मीद में खेल खेलता है। इसके विपरीत, ऑनलाइन सोशल गेम्स में पैसे का लेन-देन नहीं होता, हालांकि उपयोगकर्ता से सदस्यता शुल्क या वन-टाइम एक्सेस शुल्क लिया जा सकता है।

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार ने नया कानून इसलिए प्रस्तावित किया है क्योंकि अनियंत्रित ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये प्लेटफॉर्म अक्सर डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन हस्तांतरण के लिए करते हैं। इसके अलावा, ये प्लेटफॉर्म डेटा प्रोटेक्शन कानून का पालन किए बिना क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो करते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऑफशोर कंपनियां कर और कानूनी दायित्वों से बचने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर रही हैं। इसके साथ ही, ऑनलाइन मनी गेमिंग बच्चों और युवाओं में लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय नुकसान और आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है।

दंड और कानून प्रवर्तन:

  • किसी भी मीडिया में ऐसे गेम का प्रचार करने पर 2 साल की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • ऑनलाइन मनी गेम पेश करने वाले और लेन-देन में शामिल बैंक के लिए उल्लंघन गिरफ्तारी योग्य और गैर-जमानती अपराध होंगे।
  • दूसरे उल्लंघन पर कम से कम 3 साल की जेल और 10-20 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
  • विज्ञापन करने वालों के लिए 2-3 साल की जेल और 5-10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  • यदि यह साबित होता है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी की सहमति, सहकारिता या लापरवाही के कारण अपराध हुआ है, तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  • कानून का पालन नहीं करने पर प्लेटफॉर्म और मनी गेमिंग सेवाओं को ब्लॉक करने का प्रावधान भी है।

डिजिटल गेमिंग में भारत की आत्मनिर्भरता

बिल का एक उद्देश्य यह भी है कि भारतीय स्टार्टअप सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कंटेंट तैयार करें, विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम हो और डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम में आत्मनिर्भरता बढ़े।

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