इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एक लापता अंतर्धात्मिक जोड़े के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और अलीगढ़ एसएसपी को दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा, युवती के पिता को भी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला उस वक्त सामने आया जब शुक्रवार को लड़के के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि युवती के नाखुश परिजनों ने लड़के के खिलाफ बरेली में केस दर्ज कराया है। लड़के ने मुकदमे को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ रह रही है और दोनों ने शादी कर ली है।

लड़के के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में यह भी कहा कि 15 अक्टूबर की सुनवाई के बाद जब लड़का और लड़की कोर्ट से बाहर निकले, तो उन्हें अगवा कर लिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को छुट्टी के दिन सुनवाई का फैसला लिया।

कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत शामिल हैं, ने यह आदेश दिया।

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