इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक गतिविधियों पर बड़ी रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के व्यावसायिक मेले या आयोजनों को न आयोजित करने का आदेश दिया है। यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें हमीरपुर के एक कॉलेज में आयोजित किए गए व्यावसायिक मेले को लेकर चिंता जताई गई थी।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से होते हैं। इन संस्थानों की भूमि और भवन, जिनमें खेल के मैदान भी शामिल हैं, का उपयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल शैक्षणिक और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह इस फैसले के आधार पर एक स्पष्ट सर्कुलर जारी करे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेश के बारे में सूचित किया जाए और एक महीने के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने दिया।