पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई गई है। संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने यह सजा शनिवार को सुनाई, जिसमें दोनों पर महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के खिलाफ बेहद कम कीमत पर खरीदने का आरोप है। इस मामले में सरकारी खजाने को नुकसान होने का दावा किया गया है।

यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद द्वारा सुनाया गया, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं। अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा सुनाई।

इसी तरह, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी समान सजा दी गई है। दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना नहीं भरा जाता, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने सजा में नरमी का कारण इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को बताया, और यही कारण था कि सजा में थोड़ा कम रुख अपनाया गया।

तोशाखाना-2 मामला सरकारी उपहारों से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के विपरीत बहुत ही कम कीमत पर खरीदा।

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