बिहार के SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब नागरिक आधार कार्ड के जरिए भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का दावा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब 11 दस्तावेजों के साथ-साथ आधार कार्ड भी वैध माना जाएगा और इसके जरिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जा सकेगा। अदालत ने यह व्यवस्था नागरिकों को आसान और सुविधाजनक तरीके से अपने नाम दर्ज कराने के लिए दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इसी मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो दावे आ रहे उन पर विचार किया जा रहा है। देश के मतदाता राजनीतिक दलों से ज्यादा जागरूक है। राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए। किसी भी दल ने लिखित में आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।
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