प्रयागराज से सपा नेता व पूर्व मंत्री मो आज़म खां से जुड़ी खबर बड़ी खबर आ रही हैं.. जहां हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया हैं.. साथ ही रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं..

रोड क्लीनिंग मशीन को चुराने का आरोप

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 02 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया था..जिसके बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आज फैसला सुनाया हैं.. जिसमें आज़म खां पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन को चुराने का आरोप है. साथ ही इन पर पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है.

हाईकोर्ट में जमानत अर्जी की थी दाखिल

बता दें कि रामपुर जिला अदालत ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी

सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर

दरअसल प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ कोतवाली रामपुर में एफआईआर दर्ज़ कराई थी.

Tirupati Prasadam:तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर सुनिए क्या बोले प्रसाद बेचने वाले दुकानदार ?

शेयर करना
Exit mobile version