लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऊंची इमारतों और बहुमंजिला मकानों में रहने वालों के लिए एक नया और सख्त निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी फ्लैट या मकान की बालकनी की रेलिंग पर गमला टांगना या बाहर की ओर रखना गैरकानूनी माना जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
ब्रेकिंग न्यूज़ | अब बालकनी में गमला रखने पर होगी FIR, LDA ने जारी किया सख्त आदेश
लखनऊ
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऊंची इमारतों और मकानों की बालकनी में गमला टांगने या railing के बाहर रखने पर रोक लगा दी है। नया आदेश कहता है ऐसा करने पर FIR दर्ज की जाएगी।यह सख्त कदम पुणे की एक… pic.twitter.com/o99xmlE8cl
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 20, 2025
LDA का यह निर्णय पुणे में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद लिया गया है, जहां एक ऊंची इमारत से गिरा गमला नीचे खेल रहे बच्चे के सिर पर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने कई शहरों में हाउसिंग अथॉरिटीज को सतर्क कर दिया है।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बालकनी में इस तरह गमले रखना न सिर्फ दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है, बल्कि यह भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। LDA ने सभी हाउसिंग सोसाइटियों, अपार्टमेंट निवासियों और मकान मालिकों से आग्रह किया है कि वे तुरंत ऐसे सभी गमले हटवा लें जो रेलिंग के बाहर रखे गए हैं या टांगे गए हैं।
LDA ने आदेश के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर, जुर्माना और अन्य दंडात्मक कदम शामिल हो सकते हैं। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि फ्लैटों की सुरक्षा और आम लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए यह फैसला जरूरी है।