लखनऊ में अंडे के कारोबार को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से सभी अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि अब से कोई भी दुकानदार अंडे को ‘फ्रेश’ बताकर पुराना माल नहीं बेच सकेगा। यदि किसी दुकानदार ने ऐसा किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला उपभोक्ताओं को पुरानी और खराब गुणवत्ता वाले अंडों से बचाने के लिए लिया गया है।

सरकार के मुताबिक, सामान्य तापमान पर अंडे 2 हफ्ते तक अच्छे रहते हैं। यदि अंडों को 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर रखा जाए तो वे 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। वहीं, यदि अंडे को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, तो ये 5 हफ्ते तक सुरक्षित रह सकते हैं।

इस नए आदेश से उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे केवल ताजे और सुरक्षित अंडे ही खरीद रहे हैं। इसके साथ ही, सरकार ने दुकानदारों को इस नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए, खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

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