पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के नियमों को परिभाषित किया है। पिछले कुछ महीनों में केंद्र यूपीएस को लेकर अधिक स्पष्टता के साथ नियमों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के नियमों को परिभाषित किया है। पिछले कुछ महीनों में केंद्र यूपीएस को लेकर अधिक स्पष्टता के साथ नियमों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 घोषित की है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।
यूपीएस को 23 लाख केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, यूपीएस अन्य सरकारी कर्मचारियों या उन लोगों के लिए नहीं है जो केंद्रीय सेवाओं को कवर करने वाले एनपीएस ढांचे का हिस्सा नहीं हैं। नियमों के अनुसार, यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति है, लेकिन केवल 20 वर्षों तक सेवा करने और न्यूनतम 3 महीने की नोटिस अवधि के बाद।
डीओपीपीडब्ल्यू ने एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में कहा, “इन नियमों का नियम 13 एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पात्रता का प्रावधान करता है। नियम में प्रावधान है कि किसी ग्राहक द्वारा बीस साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद, वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।”
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DoPPW के अनुसार, उप-नियम (1) के तहत प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
“हालांकि, जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी,” यह आगे स्पष्ट करता है।








